✦ High Court of India · 17 Sep 2025

Pramod Kumar v. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Lko. And

Case Details High Court of India · 17 Sep 2025
Court
High Court of India
Decided
17 Sep 2025
Length
1,465 words

1. Heard learned counsel for the petitioner and learned A.G.A for the State.

2. The present application has been filed by the applicant seeking following main relief(s):- " Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set aside/quash the impugned order dated 16.08.2024, passed by Chief Judicial Magistrate, Lakhimpur Kheri, in Misc. Application No. 725 of 2024, U/S-156(3) of Cr.P.C., now Under Section 175(3) of B.N.S.S.-2023, (Pramod Kumar VS Seema and others) as well as Revisional order dated 30-04-2025 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 6, Lakhimpur Kher, in Crl. Revision No. 149 of 2024,"

3. The Chief Judicial Magistrate (in short 'Magistrate), Lakhimpur Kheri vide order dated 16.08.2024, passed in Misc. Application No. 725 of 2024; Pramod Kumar versus Seema and others, rejected the application of the revisionist, filed in terms of Section 156(3) Cr.P.C. The said application has been rejected on the ground of jurisdiction. The order dated 16.08.2024 reads as under:- " प्ऴावली वास्ते िनस्तारण ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० पेश हुई। ्ऺाथर् के िव्षान अिधव्वा को ्ऺाथर्ना प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० पर पूवर् िनयत ितिथ पर सुना जा चुका है। मेरे ्षारा प्ऴावली का सम्यक अवलोकन िकया गया। ्ऺाथर् ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना-प्ऴ 156(3) द०्ऺ०सं० के अनुसार ्ऺाथर् का पु्ऴ िव्ञान्शु ्ऺाथर् के साथ अपनी िरश्तेदारी ्षाम पकिरया थाना हरगाँव िजला सीतापुर में िदनांक 23-3-2024 को 2 NA528 No. 1269 of 2025 गया था लेिकन उस िदन व उसके बाद वापस नहीं आया। अपनी िरश्तेदारी में ढू ँढने के बाद िदनांक 25-3-2024 को थाना हरगाँव में गुमशुदगी की तहरीर ्ऺाथर् ने दी। ्ऺाथर् के पु्ऴ िव्ञान्शु की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर में खड़ी थी। इस बीच िव्ञान्शू की ससुराल ्षाम दौलतपुर थाना िमि्शख िजला सीतापुर के उसके साले राहुल ने ्ऺाथर् को दो फोटो एक मृतक िव्ञान्शू तथा दूसरी मोटरसाइिकल टी०वी०एस राइडर िव्ञान्शू की दी थी िजन्हें लेकर ्ऺाथर् थाने गया था तो पुिलस वालों ने भगा िदया था इसके बाद पता चलने पर थाना खीरी गया वहाँ भी फोटो िदखाई परन्तु पुिलस ने कहा िक अब कु छ नहीं हो सकता। इसके बाद चौकी झरेखापुर मोटरसाइिकल लेने के िलए गया तो पुिलस वालों ने कहा िक तुम्हारे लड़के का पोस्टमाटर्म लखीमपुर में हुआ है इसिलए लखीमपुर के न्यायालय से आदेश कराकर लाओ तभी तुम्हारी मोटरसाइिकल िमलेगी इसके बाद लड़के के साले राहुल के पास गया परन्तु कोई सही बात नहीं बताई िजससे ्ऺाथर् को पूणर् शक है िक ्ऺाथर् के लड़के िव्ञान्शू की हत्या में उसकी पत्नी सीमा और साले राहुल व ससुरालीजनों का हाथ है। ्ऺाथर् ्षारा अपने ्ऺाथर्ना-प्ऴ के समथर्न में शपथ-प्ऴ ्ऺस्तुत िकया गया है। थाने से ्ऺाप्त आख्या के अनुसार ्ऺकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय अिभलेखानुसार कोई भी अिभयोग पंजीकृ त होना नहीं पाया गया। ्ऺाथर्ना-प्ऴ के तथ्यों के आधार पर यह स्प्ि होता है िक कोई भी घटना जनपद लखीमपुर खीरी ्षे्ऴ में घिटत नहीं हुई है। मा्ऴ पोस्टमाटर्म तथा पंचनामा लखमपुर खीरी की पुिलस ्षारा तैयार िकये जाने के आधार पर इस न्यायालय को ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ्षे्ऴािधकार ्ऺाप्त नहीं हो जाता जो वस्तुतः लखीमपुर खीरी जनपद में कािरत होना ्ऺाथर् के ्ऺाथर्ना-प्ऴ से दिशत नहीं है। अतः स्थानीय ्षे्ऴािधकार के अभाव में ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश आवेदक का ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) दं०्ऺ०सं० िनरस्त िकया जाता है। प्ऴावली िनयमानुसार दािखल दफतर की जाय। "

4. The Revisional Court, vide order dated 30.04.2025 dismissed the revision filed by the applicant, wherein the order dated 16.08.2025 of the Magistrate referred above, was challenged. The relevant portion of the order dated

30.04.2025 reads as under:- " 5- उभयप्ष को सुना एवं प्ऴावली का सम्यक् अवलोकन िकया। 6- मूल प्ऴावली संलग्न है, िजसके अवलोकन से स्प्ि है िक पुिलस सूचना कागज संख्या क/16 के अनुसार, िदनांक 27-03-2024 को अ्ञात के रूप में मृतक को होमगाडर् सवरॏश कु मार ्षारा सी०एच०सी० हरगांव से लाया गया और मृतक का अ्ञात के रूप में सी०एच०सी० मोहम्मदी खीरी, िजला खीरी में पोस्टमाटर्म िकया गया। सम्बिन्धत थाना ्षारा ्ऺस्तुत आख्या के अनुसार, सम्बिन्धत थाना पर कोई भी अिभयोग पंजीकृ त नहीं है। 7-िनगरानीकतार् / ्ऺाथर् के अनुसार, मृतक िव्ञान्शु िदनांक 23-03-2024 को अपने 3 NA528 No. 1269 of 2025 िरश्तेदारी में ्षाम पकिरया, मजरा भटपुरवा, थाना हरगांव, िजला सीतापुर गया था और उसकी गुमशुदगी तहरीर ्ऺाथर् ्षारा थाना हरगांव, िजला सीतापुर में िदया गया था। िनगरानीकतार् के अनुसार, मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमाटर्म िजला लखीमपुर खीरी में हुआ था और यह भी कथन िकया गया है िक मृतक की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर, िजला सीतापुर में खड़ी थी। िनगरानी यािचका में ्ऺत्यथर्प्ष की ओर से ्ऺस्तुत आपि्त के अनुसार, मृतक िव्ञान्शु की मोटरसाइिकल टी०वी०एस० राइडर िबना नम्बर प्लेट की अ्ञात में पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव में खड़ी थी और पुिलस चौकी में जाने पर पता चला िक िदनांक 23- 09-2024 की रात मृतक िव्ञान्शु घायल अवस्था में सड़क के िकनारे पड़ा था, िजसे थाना हरगांव, की पुिलस ्षारा एम्बुलेन्स से उसी रात को ही सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर नाम पता अ्ञात में भतर् करा िदया था और कोमा में होने के कारण िदनांक 24-03-2024 को रेफर कर मोतीपुर ओयल, िजला अस्पताल लखीमपुर खीरी में भतर् करा िदया गया था, जहां इलाज के दौरान िदनांक 27-03-2024 को उसकी मृत्यु हो गयी तथा मृत्यु की सूचना पर िदनांक 30-03-2024 को थाना खीरी पुिलस ्षारा पंचनामा कराने व िदनांक 31-03- 2024 को पोस्टमाटर्म होने के बाद अ्ञात लावािरस लाश का अंितम संस्कार कर िदया गया। घटना िदनांक 23-03-2024 की रात पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव िजला सीतापुर की बतायी गयी, जो सड़क दुघर्टना भी हो सकती है। ्ऺत्यथर्गणप्ष की ओर से सूची से एक िकता जांच आख्या, थाना हरगांव, िजला सीतापुर न्यायालय सी०जे०एम० सीतापुर व सामान्य दैिनकी िववरण छः िकता ्ऺस्तुत िकया गया है, िजसके अनुसार िदनांक 23-03-2024 को होमगाडर् सवरॏश ्षारा सी०एच०सी० हरगांव में मृतक को घायल अवस्था में राि्ऴ 21 बजे एम्बुलेन्स से नाम पता अ्ञात दािखल कराया गया था और िजसे अगले िदन िदनांक 24-03- 2024 को समय करीब 12 बजे िदन में ्िामा सेन्टर ओयल, खीरी के िलये रेफर कर िदया गया, जहां उ्व ्िि्व की िदनांक 27-03-2024 को मृत्यु हो गयी तथा लावािरस रूप में 72 घण्टे के बाद दाह संस्कार पुिलस थाना कोतवाली, िजला खीरी ्षारा कराया गया। 8- इस ्ऺकार दोनों प्षों ्षारा ्ऺस्तुत तथ्यों व प्ऴावली पर उपलब्ध साम्षी से स्प्ि है िक जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त मृतक का अ्ञात के रूप में सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर से रेफर िकये जाने पर इलाज िकया गया व दौरान इलाज मृत्यु होने के उपरान्त लावािरस रूप में ही मृतक का अंितम संस्कार पुिलस ्षारा करा िदया गया। मृतक की मोटरसाइिकल व घायल अवस्था में उसे जनपद सीतापुर की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त पाया गया है तथा कोई भी घटना्वम जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त हुआ हो, ऐसी कोई साम्षी उपलब्ध नहीं है। 9- इस ्ऺकार िव्षान अवर न्यायालय ्षारा िविध-अनुसार आलोच्य आदेश पािरत िकया गया है और उसमें कोई िविधक ्ऴुिट दिशत नहीं होती है तथा िव्षान अवर न्यायालय ्षारा स्वयं में िनिहत ्षे्ऴािधकार का ्ऺयोग करने में कोई अिनयिमतता कािरत नहीं की गयी है। आलोच्य आदेश में हस्त्षेप करने का कोई न्यायोिचत आधार नहीं है। त्शुसार िनगरानीकतार् की ओर से ्ऺस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त होने योग्य है। आदेश 10- िनगरानीकतार् की ओर से ्ऺस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त की जाती है। ्ऺकीणर् वाद संख्या-725/24, ्ऺमोद कु मार बनाम सीमा व अन्य में िव्षान अवर न्यायालय ्षारा पािरत 4 NA528 No. 1269 of 2025 आलोच्य आदेश िदनांिकत 16-08-2024 को पु्ि िकया जाता है। 11- इस आदेश की एक ्ऺित मय मूल प्ऴावली आवश्यक कायर्वाही हेतु िव्षान अवर न्यायालय में ्ऺेिषत हो। "

5. In an accident that occurred on 23.03.2024, within the jurisdiction of P.S Hargaon, District Sitapur, the deceased sustained some injuries and therefore, the deceased was brought to the C.H.C Hargaon, District Sitapur for the purpose of treatment where he was admitted and thereafter, he was referred to the hospital at Motipur Oyyal, District Hospital, Lakhimpur Kheri, where he died and his post-mortem was conducted and his body was cremated. For the said reason,

6. Upon due consideration of the facts of the case as indicated by Shri Suresh Chandra Tiwari, learned counsel for the applicant, this court is of the firm view that no interference is required in the impugned orders dated 16.08.2025 and

30.04.2025.

7. It is for the above mentioned reason, the application is dismissed. September 17, 2025 DiVYa (Saurabh Lavania,J.) DIVYA SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

1. Heard learned counsel for the petitioner and learned A.G.A for the State.

2. The present application has been filed by the applicant seeking following main relief(s):- " Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to set aside/quash the impugned order dated 16.08.2024, passed by Chief Judicial Magistrate, Lakhimpur Kheri, in Misc. Application No. 725 of 2024, U/S-156(3) of Cr.P.C., now Under Section 175(3) of B.N.S.S.-2023, (Pramod Kumar VS Seema and others) as well as Revisional order dated 30-04-2025 passed by Additional Sessions Judge, Court No. 6, Lakhimpur Kher, in Crl. Revision No. 149 of 2024,"

3. The Chief Judicial Magistrate (in short 'Magistrate), Lakhimpur Kheri vide order dated 16.08.2024, passed in Misc. Application No. 725 of 2024; Pramod Kumar versus Seema and others, rejected the application of the revisionist, filed in terms of Section 156(3) Cr.P.C. The said application has been rejected on the ground of jurisdiction. The order dated 16.08.2024 reads as under:- " प्ऴावली वास्ते िनस्तारण ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० पेश हुई। ्ऺाथर् के िव्षान अिधव्वा को ्ऺाथर्ना प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० पर पूवर् िनयत ितिथ पर सुना जा चुका है। मेरे ्षारा प्ऴावली का सम्यक अवलोकन िकया गया। ्ऺाथर् ्षारा ्ऺस्तुत ्ऺाथर्ना-प्ऴ 156(3) द०्ऺ०सं० के अनुसार ्ऺाथर् का पु्ऴ िव्ञान्शु ्ऺाथर् के साथ अपनी िरश्तेदारी ्षाम पकिरया थाना हरगाँव िजला सीतापुर में िदनांक 23-3-2024 को 2 NA528 No. 1269 of 2025 गया था लेिकन उस िदन व उसके बाद वापस नहीं आया। अपनी िरश्तेदारी में ढू ँढने के बाद िदनांक 25-3-2024 को थाना हरगाँव में गुमशुदगी की तहरीर ्ऺाथर् ने दी। ्ऺाथर् के पु्ऴ िव्ञान्शु की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर में खड़ी थी। इस बीच िव्ञान्शू की ससुराल ्षाम दौलतपुर थाना िमि्शख िजला सीतापुर के उसके साले राहुल ने ्ऺाथर् को दो फोटो एक मृतक िव्ञान्शू तथा दूसरी मोटरसाइिकल टी०वी०एस राइडर िव्ञान्शू की दी थी िजन्हें लेकर ्ऺाथर् थाने गया था तो पुिलस वालों ने भगा िदया था इसके बाद पता चलने पर थाना खीरी गया वहाँ भी फोटो िदखाई परन्तु पुिलस ने कहा िक अब कु छ नहीं हो सकता। इसके बाद चौकी झरेखापुर मोटरसाइिकल लेने के िलए गया तो पुिलस वालों ने कहा िक तुम्हारे लड़के का पोस्टमाटर्म लखीमपुर में हुआ है इसिलए लखीमपुर के न्यायालय से आदेश कराकर लाओ तभी तुम्हारी मोटरसाइिकल िमलेगी इसके बाद लड़के के साले राहुल के पास गया परन्तु कोई सही बात नहीं बताई िजससे ्ऺाथर् को पूणर् शक है िक ्ऺाथर् के लड़के िव्ञान्शू की हत्या में उसकी पत्नी सीमा और साले राहुल व ससुरालीजनों का हाथ है। ्ऺाथर् ्षारा अपने ्ऺाथर्ना-प्ऴ के समथर्न में शपथ-प्ऴ ्ऺस्तुत िकया गया है। थाने से ्ऺाप्त आख्या के अनुसार ्ऺकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय अिभलेखानुसार कोई भी अिभयोग पंजीकृ त होना नहीं पाया गया। ्ऺाथर्ना-प्ऴ के तथ्यों के आधार पर यह स्प्ि होता है िक कोई भी घटना जनपद लखीमपुर खीरी ्षे्ऴ में घिटत नहीं हुई है। मा्ऴ पोस्टमाटर्म तथा पंचनामा लखमपुर खीरी की पुिलस ्षारा तैयार िकये जाने के आधार पर इस न्यायालय को ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ्षे्ऴािधकार ्ऺाप्त नहीं हो जाता जो वस्तुतः लखीमपुर खीरी जनपद में कािरत होना ्ऺाथर् के ्ऺाथर्ना-प्ऴ से दिशत नहीं है। अतः स्थानीय ्षे्ऴािधकार के अभाव में ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) द०्ऺ०सं० िनरस्त िकये जाने योग्य है। आदेश आवेदक का ्ऺाथर्ना-प्ऴ अन्तगर्त धारा 156 (3) दं०्ऺ०सं० िनरस्त िकया जाता है। प्ऴावली िनयमानुसार दािखल दफतर की जाय। "

4. The Revisional Court, vide order dated 30.04.2025 dismissed the revision filed by the applicant, wherein the order dated 16.08.2025 of the Magistrate referred above, was challenged. The relevant portion of the order dated

30.04.2025 reads as under:- " 5- उभयप्ष को सुना एवं प्ऴावली का सम्यक् अवलोकन िकया। 6- मूल प्ऴावली संलग्न है, िजसके अवलोकन से स्प्ि है िक पुिलस सूचना कागज संख्या क/16 के अनुसार, िदनांक 27-03-2024 को अ्ञात के रूप में मृतक को होमगाडर् सवरॏश कु मार ्षारा सी०एच०सी० हरगांव से लाया गया और मृतक का अ्ञात के रूप में सी०एच०सी० मोहम्मदी खीरी, िजला खीरी में पोस्टमाटर्म िकया गया। सम्बिन्धत थाना ्षारा ्ऺस्तुत आख्या के अनुसार, सम्बिन्धत थाना पर कोई भी अिभयोग पंजीकृ त नहीं है। 7-िनगरानीकतार् / ्ऺाथर् के अनुसार, मृतक िव्ञान्शु िदनांक 23-03-2024 को अपने 3 NA528 No. 1269 of 2025 िरश्तेदारी में ्षाम पकिरया, मजरा भटपुरवा, थाना हरगांव, िजला सीतापुर गया था और उसकी गुमशुदगी तहरीर ्ऺाथर् ्षारा थाना हरगांव, िजला सीतापुर में िदया गया था। िनगरानीकतार् के अनुसार, मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमाटर्म िजला लखीमपुर खीरी में हुआ था और यह भी कथन िकया गया है िक मृतक की मोटरसाइिकल पुिलस चौकी झरेखापुर, िजला सीतापुर में खड़ी थी। िनगरानी यािचका में ्ऺत्यथर्प्ष की ओर से ्ऺस्तुत आपि्त के अनुसार, मृतक िव्ञान्शु की मोटरसाइिकल टी०वी०एस० राइडर िबना नम्बर प्लेट की अ्ञात में पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव में खड़ी थी और पुिलस चौकी में जाने पर पता चला िक िदनांक 23- 09-2024 की रात मृतक िव्ञान्शु घायल अवस्था में सड़क के िकनारे पड़ा था, िजसे थाना हरगांव, की पुिलस ्षारा एम्बुलेन्स से उसी रात को ही सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर नाम पता अ्ञात में भतर् करा िदया था और कोमा में होने के कारण िदनांक 24-03-2024 को रेफर कर मोतीपुर ओयल, िजला अस्पताल लखीमपुर खीरी में भतर् करा िदया गया था, जहां इलाज के दौरान िदनांक 27-03-2024 को उसकी मृत्यु हो गयी तथा मृत्यु की सूचना पर िदनांक 30-03-2024 को थाना खीरी पुिलस ्षारा पंचनामा कराने व िदनांक 31-03- 2024 को पोस्टमाटर्म होने के बाद अ्ञात लावािरस लाश का अंितम संस्कार कर िदया गया। घटना िदनांक 23-03-2024 की रात पुिलस चौकी झरेखापुर, थाना हरगांव िजला सीतापुर की बतायी गयी, जो सड़क दुघर्टना भी हो सकती है। ्ऺत्यथर्गणप्ष की ओर से सूची से एक िकता जांच आख्या, थाना हरगांव, िजला सीतापुर न्यायालय सी०जे०एम० सीतापुर व सामान्य दैिनकी िववरण छः िकता ्ऺस्तुत िकया गया है, िजसके अनुसार िदनांक 23-03-2024 को होमगाडर् सवरॏश ्षारा सी०एच०सी० हरगांव में मृतक को घायल अवस्था में राि्ऴ 21 बजे एम्बुलेन्स से नाम पता अ्ञात दािखल कराया गया था और िजसे अगले िदन िदनांक 24-03- 2024 को समय करीब 12 बजे िदन में ्िामा सेन्टर ओयल, खीरी के िलये रेफर कर िदया गया, जहां उ्व ्िि्व की िदनांक 27-03-2024 को मृत्यु हो गयी तथा लावािरस रूप में 72 घण्टे के बाद दाह संस्कार पुिलस थाना कोतवाली, िजला खीरी ्षारा कराया गया। 8- इस ्ऺकार दोनों प्षों ्षारा ्ऺस्तुत तथ्यों व प्ऴावली पर उपलब्ध साम्षी से स्प्ि है िक जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त मृतक का अ्ञात के रूप में सी०एच०सी० हरगांव, िजला सीतापुर से रेफर िकये जाने पर इलाज िकया गया व दौरान इलाज मृत्यु होने के उपरान्त लावािरस रूप में ही मृतक का अंितम संस्कार पुिलस ्षारा करा िदया गया। मृतक की मोटरसाइिकल व घायल अवस्था में उसे जनपद सीतापुर की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त पाया गया है तथा कोई भी घटना्वम जनपद लखीमपुर खीरी की स्थानीय सीमा के अन्तगर्त हुआ हो, ऐसी कोई साम्षी उपलब्ध नहीं है। 9- इस ्ऺकार िव्षान अवर न्यायालय ्षारा िविध-अनुसार आलोच्य आदेश पािरत िकया गया है और उसमें कोई िविधक ्ऴुिट दिशत नहीं होती है तथा िव्षान अवर न्यायालय ्षारा स्वयं में िनिहत ्षे्ऴािधकार का ्ऺयोग करने में कोई अिनयिमतता कािरत नहीं की गयी है। आलोच्य आदेश में हस्त्षेप करने का कोई न्यायोिचत आधार नहीं है। त्शुसार िनगरानीकतार् की ओर से ्ऺस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त होने योग्य है। आदेश 10- िनगरानीकतार् की ओर से ्ऺस्तुत दािण्डक िनगरानी िनरस्त की जाती है। ्ऺकीणर् वाद संख्या-725/24, ्ऺमोद कु मार बनाम सीमा व अन्य में िव्षान अवर न्यायालय ्षारा पािरत 4 NA528 No. 1269 of 2025 आलोच्य आदेश िदनांिकत 16-08-2024 को पु्ि िकया जाता है। 11- इस आदेश की एक ्ऺित मय मूल प्ऴावली आवश्यक कायर्वाही हेतु िव्षान अवर न्यायालय में ्ऺेिषत हो। "

5. In an accident that occurred on 23.03.2024, within the jurisdiction of P.S Hargaon, District Sitapur, the deceased sustained some injuries and therefore, the deceased was brought to the C.H.C Hargaon, District Sitapur for the purpose of treatment where he was admitted and thereafter, he was referred to the hospital at Motipur Oyyal, District Hospital, Lakhimpur Kheri, where he died and his post-mortem was conducted and his body was cremated. For the said reason,

6. Upon due consideration of the facts of the case as indicated by Shri Suresh Chandra Tiwari, learned counsel for the applicant, this court is of the firm view that no interference is required in the impugned orders dated 16.08.2025 and

30.04.2025.

7. It is for the above mentioned reason, the application is dismissed. September 17, 2025 DiVYa (Saurabh Lavania,J.) DIVYA SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

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