Anurag Sharma v. Revisionist(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another .....Opposite
Case Details
Acts & Sections
1. Heard Sri Dinesh Chandra, learned counsel for the petitioner and learned AGA for the State.
2. This instant revision has been filed by the revisionist to set-aside the order dated 21.06.2025 passed by the Session Judge, Lucknow in Session Trial No. 105 of 2025 (State Vs. Anurag Sharma @ Raaj and anothers), arising out of Case Crime No. 94 of 2024 under Sections 364, 323, 506, 342 of IPC registered at P.S. Vikash Nagar District Lucknow.
3. Vide impugned order dated 21.06.2025, the trial Court has rejected the application dated 02.06.2025 (B-10) of the applicant seeking discharge.
4. Considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and the contents of the application seeking discharge dated
02.06.2025.
5. From the aforesaid, it is apparent that the discharge application was preferred based upon part of case diary, whereby, the remand was sought the Investigating Officer only with regard to offence under Sections 323, 506, 342 of IPC and not for Section 364 of IPC and also on the basis of statements of independent witness Rajesh and another independent witness Rijwana, who according to the case, is land lord of the opposite party no. 2 who stated before the Investigating Officer (in 2 CRLR No. 954 of 2025 short 'I.O.') that on his on volition, the opposite party no. 2 accompanied the present applicant in the Bolero Car under intoxicated state.
6. The statement(s) of Rajesh and Rijwana, respectively are extracted hereinunder:- "बयान स्वतं्ऴ गवाह ... ्शी राजेश पु्ऴ स्व० भल्लू िनवासी नवाब पुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर मोबाइल नंबर 706855 9906 (वतर्मान पता) िकराए का मकान िरजवाना पत्नी तािहर मकान नंबर 534/90 सेक्टर एम अलीगंज िमजार्पुर गांव थाना िवकास नगर जनपद लखनऊ पूछने पर बता रहे हैं िक मैं ्शीमती िरजवाना के मकान के ऊपरी तल पर िकराए पर रहता हूं नीचे के तल मे मेरी ससुराल के रहने वाले रामकु मार उफर् कु ं वारे रहते हैं, करीब 2 सप्ताह पूवर् इनका लड़का लवकु श एक नाबािलक लड़की के साथ आकर अपने िपताजी रामकु मार उफर् कु ं वारे के साथ रह रहा था तभी िदनांक 11 जून 2024 की शाम को थाना बौड़ी जनपद बहराइच की मिहला दरोगा अन्य पुिलस किमयों के साथ आई थी और लव कु श तथा उस नाबािलक लड़की को पकड़ कर अपने साथ ले गई इसके पूवर् िदनांक 10 जून 2024 को पड़ोस में रहने वाले मेरे चाचा ्शी ्ऺकाश चौहान को स्कािपयो सवार चार ्िि्व िजन्होंने अपने मोबाइल फोन में िलए गए लवकु श व नाबािलक लड़की के फोटो्षाफ को िदखाया चाचा ्षारा यह बताने पर िक मैं जानता हूं, लवकु श का पता व लोके शन बताने की कहकर चाचा को स्किपयो गाड़ी में िबठाकर ले गए थे चाचा ्ऺकाश चौहान शाम तक वापस अपने घर चले आए थे िजन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी तब इन्होंने जाकर थाने पर अपना मुकदमा िलखाया था। बाद में हम लोगों को जानकारी हुई थी िक मेरे चाचा ्ऺकाश अपनी मजर् से लड़का लड़की का पता बताने के िलए उनकी गाड़ी में बैठकर गये थे। वह लोग इनको जबरदस्ती नहीं ले गये हैं। मेरे चाचा ्ऺकाश चौहान नशे के आदी हैं। उस िदन भी नशा िकये हुए थे। वह खुद ही उन लोगों के साथ बैठकर गये थे। िफर पता नहीं क्यों उन्होंने अपहरण का मुकदमा िलखा िदया था। लड़का लड़की यही बगल में रह रहे थे। िफर भी चाचा ने सीतापुर में होने की बात कहकर उनके साथ चले गये थे। जो सत्य है, आपको बता रहा हूँ। यही मेरा बयान है। बयान स्वतं्ऴ गवाह ... िरजवाना पत्नी मो० तािहर उ्ा करीब 35 वषर् िन0 म0नं0 534/90 सेक्टर एम अलीगंज, िमजार्पुर गाँव थाना िवकासनगर, लखनऊ मो0नं0 8795945954 ने पूछने पर बताया िक मेरे मकाने में नीचे राम कु मार जो सीतापुर के रहने वाले है, डाला चलाते हैं, करीब 1.5 वषर् से िकराये पर रह रहे हैं। राम कु मार का लड़का लवकु श बहराइच से िकसी लड़की को लेकर आया था। कु छ िदन पहले मोहल्ले में कु छ लोग आकर एक लड़का लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों ने मोहल्ले में काफी लोगों से मोबाइल में फोटो िदखा कर लड़का लड़की के बारे में पूछा लेिकन िकसी ने कु छ नहीं बताया। िकन्तु ्ऺकाश चौहान ने फोटो देखकर बता िदया था िक यह तो मेरा भतीजा लवकु श है। ्ऺकाश चौहान उन लोगों को लड़का लड़की का पता बताने के उ्देश्य से अपनी मजर् से उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गये थे। बाद में ्ऺकाश चौहान स्वयं वहाँ से चले आये और आकर उन्ही लोगों के िखलाफ अपहरण का मुकदमा िलखा िदया। ्ऺकाश चौहान भी मेरे घर के बगल में िकराये पर रहते हैं। यह नशे के आदी हैं और अकसर नशा करके अनाप शनाप बकते रहते हैं। उस िदन भी नशे की हालत में उन लोगों के साथ चले गये होंगे। जब गैर िजले की पुिलस एक मिहला दरोगा दो पुरुष कमर्चारी तथा थाना िवकास नगर के पुिलसकमर् के साथ आए भाग कर आए हुए एक लड़का और एक लड़की को ले गए थे। तब हम लोग जान पाए वह लोग इसी लड़के और लड़की के बारे में पूछ रहे थे। मुझे जो 3 CRLR No. 954 of 2025 जानकारी थी, आपको बता िदया। यही मेरा बयान है"
7. Learned AGA has opposed the present application and he says that the order of the trial Court dated 21.06.2025, under challenge, is based upon the medical evidences available on record and also the statement of the injured witnesses and other witnesses who supported the story of the prosecution, as such no interference in the same is required.
8. From the record the record, it is evident that the opposite party no. 2 is the injured witness, who has sustained two injuries over his head.
9. The statement of the opposite party no. 2, i.e., the injured witness is extracted hereinunder:- "बयान वादी .... ्शी ्ऺकाश चौहान पु्ऴ स्वामी दयाल िनवासी हाल पता मामा के मकान में िमजार्पुर गाँव गुलाचीन मंिदर के पीछे थाना िवकासनगर जनपद लखनऊ स्थायी पता ्षा0 नवाबपुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर मो0नं0 8423691434 उ्ा करीब 40 वषर् पूछने पर एफआईआर का समथर्न करते हुए बता रहे हैं िक हम लोग मूल रूप से ्षा0 नवाबपुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के िलए लखनऊ में िकराये का मकान लेकर अपने पिरवार के साथ रहता हूँ। कल िदनांक 10.06.2024 को मैं अपने िकराये के मकान पर था िक दरवाजा खोलकर कु छ लोग बाहर से मुझे इशारा िकये। मैं बाहर आया तो दरवाजे पर चार लोग खड़े थे। िजनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक ने मुझे मोबाइल में फोटो िदखाकर पूछा िक इसे जानते हो तो मैने कहा िक ये मेरे भाई के साले का लड़का लवकु श है। िफर चारो लोग मुझे जबरन खींच कर गली के कोने तक पाकर् के पास लाये। जहाँ उनकी सफे द रंग की स्कािपयो खड़ी थी और चारों लोग मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में भर िलये और और मुझे मारते पीटे हुए कहने लगे िक लड़की लड़का कहाँ है। तो मैंने कहा िक कौन लड़की लड़का । तो बोले िक सही सही बता दो नहीं तो तुम्हें जान से मारकर बोरे में भरकर गोमती नदी में डाल देगें तुम्हारी लाश मछली खा जायेगी। मैंने िचल्लाने की कोिशश की तो मुझे डरा धमकाकर शान्त कर िदये और गाड़ी से ले जाकर खदरा पक्का पुल के पास एक अस्पताल के नीचे बेसमेंट में एक कमरे में बन्द कर िदये। शाम तक चारों लोग मुझे बारीबारी मारतेपीटते रहे और पूछते रहे िक लड़का लड़की कहाँ हैं। उसमें से एक आदमी ने अपना नाम डा0 राज शमार् बताया। शाम करीब 6 बजे पेशाब करने के बहाने मैं बाहर िनकला तो देखा स्कोिपयो बाहर खड़ी थी और मौका पाकर मैं वहाँ से भाग गया और सवारी पकड़ के अपने घर आया तो आसपास के लोगों ने बताया िक िजस गाड़ी से तुम्हे लोग ले गये थे उस गाड़ी का नं0 UP 32 EF 2727 था।। मैं पढ़ा िलखा नहीं हूँ मुझे अस्पताल का नाम नही मालूम है। मैंने इस सम्बन्ध में मैंने थाना िवकासनगर में ्ऺाथर्ना प्ऴ देकर मुकदमा िलखाया था । घटना के बाद से मैं काफी भयभीत हूँ। आपसे िनवेदन है िक मेरा अपहरण करने वालों को सख्त से सख्त सजा िदलायें। यही मेरा बयान है।"
10. From perusal of the above quoted statement of the injured witness it is apparent that the applicant and four other persons abducted the injured and also threatened him to life and assaulted him. The injured, i.e., 4 CRLR No. 954 of 2025 opposite party no. 2 also indicated the specific number of the vehicle involved in the crime, i.e., UP 32 EF 2727. Considering the aforesaid and also the statement of the other witnesses whose names have been indicated in the impugned order, i.e., Gopal Saini (independent witness), Ram Devi (wife of opposite party no. 2), Parul (eye witness daughter of applicant) and also the statement of Sandeep Kumar, Pankaj Kumar, Dr. Raj Sharma, Dr. Ravi Srivastava, Dr. Malik and Ward Boy Iliyas according the whom the opposite party no. 2 was brought to the hospital by accused, this Court finds no illegality in the order dated 21.06.2025 passed by the Session Judge, Lucknow in Session Trial No. 105 of 2025 (State Vs. Anurag Sharma @ Raaj and anothers), arising out of Case Crime No. 94 of 2024 under Sections 364, 323, 506, 342 of IPC registered at P.S. Vikash Nagar District Lucknow. Accordingly, the instant criminal revision is dismissed. September 2, 2025 Anurag (Saurabh Lavania,J.) ANURAG SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench
1. Heard Sri Dinesh Chandra, learned counsel for the petitioner and learned AGA for the State.
2. This instant revision has been filed by the revisionist to set-aside the order dated 21.06.2025 passed by the Session Judge, Lucknow in Session Trial No. 105 of 2025 (State Vs. Anurag Sharma @ Raaj and anothers), arising out of Case Crime No. 94 of 2024 under Sections 364, 323, 506, 342 of IPC registered at P.S. Vikash Nagar District Lucknow.
3. Vide impugned order dated 21.06.2025, the trial Court has rejected the application dated 02.06.2025 (B-10) of the applicant seeking discharge.
4. Considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and the contents of the application seeking discharge dated
02.06.2025.
5. From the aforesaid, it is apparent that the discharge application was preferred based upon part of case diary, whereby, the remand was sought the Investigating Officer only with regard to offence under Sections 323, 506, 342 of IPC and not for Section 364 of IPC and also on the basis of statements of independent witness Rajesh and another independent witness Rijwana, who according to the case, is land lord of the opposite party no. 2 who stated before the Investigating Officer (in 2 CRLR No. 954 of 2025 short 'I.O.') that on his on volition, the opposite party no. 2 accompanied the present applicant in the Bolero Car under intoxicated state.
6. The statement(s) of Rajesh and Rijwana, respectively are extracted hereinunder:- "बयान स्वतं्ऴ गवाह ... ्शी राजेश पु्ऴ स्व० भल्लू िनवासी नवाब पुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर मोबाइल नंबर 706855 9906 (वतर्मान पता) िकराए का मकान िरजवाना पत्नी तािहर मकान नंबर 534/90 सेक्टर एम अलीगंज िमजार्पुर गांव थाना िवकास नगर जनपद लखनऊ पूछने पर बता रहे हैं िक मैं ्शीमती िरजवाना के मकान के ऊपरी तल पर िकराए पर रहता हूं नीचे के तल मे मेरी ससुराल के रहने वाले रामकु मार उफर् कु ं वारे रहते हैं, करीब 2 सप्ताह पूवर् इनका लड़का लवकु श एक नाबािलक लड़की के साथ आकर अपने िपताजी रामकु मार उफर् कु ं वारे के साथ रह रहा था तभी िदनांक 11 जून 2024 की शाम को थाना बौड़ी जनपद बहराइच की मिहला दरोगा अन्य पुिलस किमयों के साथ आई थी और लव कु श तथा उस नाबािलक लड़की को पकड़ कर अपने साथ ले गई इसके पूवर् िदनांक 10 जून 2024 को पड़ोस में रहने वाले मेरे चाचा ्शी ्ऺकाश चौहान को स्कािपयो सवार चार ्िि्व िजन्होंने अपने मोबाइल फोन में िलए गए लवकु श व नाबािलक लड़की के फोटो्षाफ को िदखाया चाचा ्षारा यह बताने पर िक मैं जानता हूं, लवकु श का पता व लोके शन बताने की कहकर चाचा को स्किपयो गाड़ी में िबठाकर ले गए थे चाचा ्ऺकाश चौहान शाम तक वापस अपने घर चले आए थे िजन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी तब इन्होंने जाकर थाने पर अपना मुकदमा िलखाया था। बाद में हम लोगों को जानकारी हुई थी िक मेरे चाचा ्ऺकाश अपनी मजर् से लड़का लड़की का पता बताने के िलए उनकी गाड़ी में बैठकर गये थे। वह लोग इनको जबरदस्ती नहीं ले गये हैं। मेरे चाचा ्ऺकाश चौहान नशे के आदी हैं। उस िदन भी नशा िकये हुए थे। वह खुद ही उन लोगों के साथ बैठकर गये थे। िफर पता नहीं क्यों उन्होंने अपहरण का मुकदमा िलखा िदया था। लड़का लड़की यही बगल में रह रहे थे। िफर भी चाचा ने सीतापुर में होने की बात कहकर उनके साथ चले गये थे। जो सत्य है, आपको बता रहा हूँ। यही मेरा बयान है। बयान स्वतं्ऴ गवाह ... िरजवाना पत्नी मो० तािहर उ्ा करीब 35 वषर् िन0 म0नं0 534/90 सेक्टर एम अलीगंज, िमजार्पुर गाँव थाना िवकासनगर, लखनऊ मो0नं0 8795945954 ने पूछने पर बताया िक मेरे मकाने में नीचे राम कु मार जो सीतापुर के रहने वाले है, डाला चलाते हैं, करीब 1.5 वषर् से िकराये पर रह रहे हैं। राम कु मार का लड़का लवकु श बहराइच से िकसी लड़की को लेकर आया था। कु छ िदन पहले मोहल्ले में कु छ लोग आकर एक लड़का लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों ने मोहल्ले में काफी लोगों से मोबाइल में फोटो िदखा कर लड़का लड़की के बारे में पूछा लेिकन िकसी ने कु छ नहीं बताया। िकन्तु ्ऺकाश चौहान ने फोटो देखकर बता िदया था िक यह तो मेरा भतीजा लवकु श है। ्ऺकाश चौहान उन लोगों को लड़का लड़की का पता बताने के उ्देश्य से अपनी मजर् से उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर गये थे। बाद में ्ऺकाश चौहान स्वयं वहाँ से चले आये और आकर उन्ही लोगों के िखलाफ अपहरण का मुकदमा िलखा िदया। ्ऺकाश चौहान भी मेरे घर के बगल में िकराये पर रहते हैं। यह नशे के आदी हैं और अकसर नशा करके अनाप शनाप बकते रहते हैं। उस िदन भी नशे की हालत में उन लोगों के साथ चले गये होंगे। जब गैर िजले की पुिलस एक मिहला दरोगा दो पुरुष कमर्चारी तथा थाना िवकास नगर के पुिलसकमर् के साथ आए भाग कर आए हुए एक लड़का और एक लड़की को ले गए थे। तब हम लोग जान पाए वह लोग इसी लड़के और लड़की के बारे में पूछ रहे थे। मुझे जो 3 CRLR No. 954 of 2025 जानकारी थी, आपको बता िदया। यही मेरा बयान है"
7. Learned AGA has opposed the present application and he says that the order of the trial Court dated 21.06.2025, under challenge, is based upon the medical evidences available on record and also the statement of the injured witnesses and other witnesses who supported the story of the prosecution, as such no interference in the same is required.
8. From the record the record, it is evident that the opposite party no. 2 is the injured witness, who has sustained two injuries over his head.
9. The statement of the opposite party no. 2, i.e., the injured witness is extracted hereinunder:- "बयान वादी .... ्शी ्ऺकाश चौहान पु्ऴ स्वामी दयाल िनवासी हाल पता मामा के मकान में िमजार्पुर गाँव गुलाचीन मंिदर के पीछे थाना िवकासनगर जनपद लखनऊ स्थायी पता ्षा0 नवाबपुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर मो0नं0 8423691434 उ्ा करीब 40 वषर् पूछने पर एफआईआर का समथर्न करते हुए बता रहे हैं िक हम लोग मूल रूप से ्षा0 नवाबपुरवा थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के िलए लखनऊ में िकराये का मकान लेकर अपने पिरवार के साथ रहता हूँ। कल िदनांक 10.06.2024 को मैं अपने िकराये के मकान पर था िक दरवाजा खोलकर कु छ लोग बाहर से मुझे इशारा िकये। मैं बाहर आया तो दरवाजे पर चार लोग खड़े थे। िजनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक ने मुझे मोबाइल में फोटो िदखाकर पूछा िक इसे जानते हो तो मैने कहा िक ये मेरे भाई के साले का लड़का लवकु श है। िफर चारो लोग मुझे जबरन खींच कर गली के कोने तक पाकर् के पास लाये। जहाँ उनकी सफे द रंग की स्कािपयो खड़ी थी और चारों लोग मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में भर िलये और और मुझे मारते पीटे हुए कहने लगे िक लड़की लड़का कहाँ है। तो मैंने कहा िक कौन लड़की लड़का । तो बोले िक सही सही बता दो नहीं तो तुम्हें जान से मारकर बोरे में भरकर गोमती नदी में डाल देगें तुम्हारी लाश मछली खा जायेगी। मैंने िचल्लाने की कोिशश की तो मुझे डरा धमकाकर शान्त कर िदये और गाड़ी से ले जाकर खदरा पक्का पुल के पास एक अस्पताल के नीचे बेसमेंट में एक कमरे में बन्द कर िदये। शाम तक चारों लोग मुझे बारीबारी मारतेपीटते रहे और पूछते रहे िक लड़का लड़की कहाँ हैं। उसमें से एक आदमी ने अपना नाम डा0 राज शमार् बताया। शाम करीब 6 बजे पेशाब करने के बहाने मैं बाहर िनकला तो देखा स्कोिपयो बाहर खड़ी थी और मौका पाकर मैं वहाँ से भाग गया और सवारी पकड़ के अपने घर आया तो आसपास के लोगों ने बताया िक िजस गाड़ी से तुम्हे लोग ले गये थे उस गाड़ी का नं0 UP 32 EF 2727 था।। मैं पढ़ा िलखा नहीं हूँ मुझे अस्पताल का नाम नही मालूम है। मैंने इस सम्बन्ध में मैंने थाना िवकासनगर में ्ऺाथर्ना प्ऴ देकर मुकदमा िलखाया था । घटना के बाद से मैं काफी भयभीत हूँ। आपसे िनवेदन है िक मेरा अपहरण करने वालों को सख्त से सख्त सजा िदलायें। यही मेरा बयान है।"
10. From perusal of the above quoted statement of the injured witness it is apparent that the applicant and four other persons abducted the injured and also threatened him to life and assaulted him. The injured, i.e., 4 CRLR No. 954 of 2025 opposite party no. 2 also indicated the specific number of the vehicle involved in the crime, i.e., UP 32 EF 2727. Considering the aforesaid and also the statement of the other witnesses whose names have been indicated in the impugned order, i.e., Gopal Saini (independent witness), Ram Devi (wife of opposite party no. 2), Parul (eye witness daughter of applicant) and also the statement of Sandeep Kumar, Pankaj Kumar, Dr. Raj Sharma, Dr. Ravi Srivastava, Dr. Malik and Ward Boy Iliyas according the whom the opposite party no. 2 was brought to the hospital by accused, this Court finds no illegality in the order dated 21.06.2025 passed by the Session Judge, Lucknow in Session Trial No. 105 of 2025 (State Vs. Anurag Sharma @ Raaj and anothers), arising out of Case Crime No. 94 of 2024 under Sections 364, 323, 506, 342 of IPC registered at P.S. Vikash Nagar District Lucknow. Accordingly, the instant criminal revision is dismissed. September 2, 2025 Anurag (Saurabh Lavania,J.) ANURAG SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench