Anjulika Arya v. Revisionist(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another .....Opposite Party(s) Counsel
Case Details
1. Heard Shri Ramakar Shukla, learned counsel for the revisionist, Shri Badrul Hasan, learned A.G.A. for the State and perused the record.
2. This Criminal Revision under Section 102 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (in short "Act of 2015") has been filed impeaching the order dated 01.06.2024, passed by learned Children Court/Additional District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Court No.3, Lucknow (in short "Appellate Court") in Criminal Appeal No.300 of 2023 by which the appeal filed against the order dated
30.10.2023, passed by the Juvenile Justice Board, Lucknow (in short "J.J.B.") by which the opposite party No.2 was declared juvenile on the date of incident, has been rejected by the Appellate Court. The order dated 30.10.2023, passed by the J.J.B is extracted herein under :- 2 CRLRD No. 499 of 2025 "Order dated 30.10.2023 प्ऴावली पेश हुई। उ्ा िनधार्रण के िबन्दु पर अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी के िव्षान अिधव्वा को सुना तथा प्ऴायली पर उपलब्ध समस्त ्ऺप्ऴों का सम्यक अवलोकन िकया। अपचारी की ओर से जिरए अिधव्वा उ्ा िनधार्रण हेतु ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत िकये जाने के उपरान्त वादी मुकदमा नोिटस ्ऺेिषत की गयी। िजस पर वादी मुकदमा मय िव्षान अिधव्वा उपिस्थत आये तथा अपना प्ष रखा। अपचारी की संरि्षका / माता सुधा िसह ने बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक भ्िांशी राज िसह मेरी पु्ऴी है। मेरी पु्ऴी का जन्म 18.08.2004 को हुआ था। मेरी पु्ऴी वतर्मान समय में बी०काम कर रही है। मेरी पु्ऴी क्षा 01 से क्षा 05 तक कै िरयर कान्वेण्ट कालेज िवकासनगर लखनऊ में पढ़ी है। क्षा 06 से क्षा 10 तक सी०एम०एस० इण्टर कालेज महानगर, लखनऊ में पढ़ी है। बोडर् ्षारा ्ऺेिषत नोिटस पर िसटी माण्टेसरी स्कू ल महानगर लखनऊ से हेड क्लकर् ्शी संदीप अ्षवाल बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक पंखुडी उफर् भ्िांशी राज िसह मेरे िव्यालय से क्षा 06 से क्षा 10 तक पढ़ी है। मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ 18.08.2004 अंिकत है। िजसके संबंध में सा्षी ्षारा ्ऺवेश फामर्, एसआर रिजस्टर, टीसी, पूवर् िव्यालय का अंकप्ऴ एवं नाम में संशोधन कराने का शपथ प्ऴ बोडर् के सम्ष अवलोकनाथर् ्ऺस्तुत िकया है तथा िजसकी स्व्ऺमािणत दािखल िकया है। िजस पर कमशः ्ऺदशर् क 01 लगायत ्ऺदशर् क 05 डाला गया। इसके अितिरका सा्षी ्षारा स्कू ल की मान्यता, अथाटर् प्ऴ एवं आईडी की स्व्ऺमािणत ्ऺित दािखल िकया। इस सा्षी ने अपनी ्ऺित परी्षा में कथन िकया िक मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ पूवर् िव्यालय के अंकप्ऴ के आधार पर िलखी गयी थी। ्ऺवेश के समय छा्ऴा का नाम पंखुडी िलखाया था बाद में अिभभावक ्षारा शपथ प्ऴ देकर छा्ऴा का नाम पंखुडी की जगह भ्िांशी राज िसह करा िदया गया। बोडर् ्षारा ्ऺेिषत नोिटस पर कै िरयर कान्वेण्ट कालेज िवकासनगर लखनऊ से कायार्लय सहायक ्शी िगरीश चन््श उपाध्याय बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक पंखुडी उफर् भ्िांशी राज िसह मेरे िव्यालय से क्षा 02 से क्षा 05 तक पढी है। मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ 18.08.2004 अंिकत है। िजसके संबंध में सा्षी ्षारा ्ऺवेश फामर्, क्षा 02 से क्षा 05 का एसआर, पूवर् िव्यालय की टीसी बोडर् के सम्ष अवलोकनाथर् ्ऺस्तुत िकया है तथा िजसकी स्व्ऺमािणत दािखल िकया है। िजरा पर ्वमशः ्ऺदशर् क- 06 लगायत ्ऺदशर् क - 08 डाला गया। इसके अितिर्व सा्षी ्षारा स्कू ल की मान्यता, अथाटर् प्ऴ एवं आईडी की स्व्ऺमािणत ्ऺित दािखल िकया। इस सा्षी ने अपनी ्ऺित परी्षा में कथन िकया िक मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ पूवर् िव्यालय की टीसी के आधार पर िलखी गयी थी। उपरो्व सा्षी ्षारा ्ऺस्तुत अिभलेखों के आधार पर बोडर् की सवर्सम्मत राय में अपचारी को िकशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संर्षण) अिधिनयम 2015 की धारा 94 के खण्ड (2) के उपखण्ड (1) के अनुसार स्कू ल से जन्म ्ऺमाण प्ऴ अथवा सम्ब्ध परी्षा बोडर् से मैि्िक अथवा समक्ष ्ऺमाण प्ऴ, को वरीयता देते हुए अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी की जन्मितिथ 18.08.2004 िनधार्िरत की जाती है। जबिक ्ऺस्तुत मामले की ्ऺथम सूचना िरपोटर् के अनुसार घटना की 20.11.2021 अंिकत है। ऐसी िस्थित में अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी की उ्ा घटना की ितिथ पर 17 वषर् 03 माह 02 िदन होती है। अतः अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी घटना की ितिथ पर िकशोर अपचािरणी घोिषत िकये जाने योग्य है। आदेश अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी को घटना की ितिथ को िकशोर अपचािरणी घोिषत िकया जाता है। 3 CRLRD No. 499 of 2025 आदेश की एक-एक ्ऺित अधी्षक, िजला कारागार, लखनऊ / अधी्षक, राजकीय सम््ऺे्षण गृह (िकशोर), लखनऊ तथा एक ्ऺित सम्बिन्धत िववेचक को ्ऺेिषत की जायें।"
3. A perusal of the above order of the J.J.B. indicates that same is based upon the date of birth of the juvenile i.e. 18.08.2004 mentioned in the records of school namely City Montessory School, Mahanagar, Lucknow and the same was established/proved by the head clerk of the said school Shri Sandeep Agarwal, according to which the opposite party No.2/juvenile studied in the School from Class VI to Class X.
4. From the order impugned dated 30.10.2023 as also from the record available before this Court it is apparent that the opposite party No.2/juvenile, prior to taking admission in City Montessory School, Mahanagar, Lucknow studied at Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow from Class I to Class V and the date of birth mentioned in the records of City Montessory School, Mahanagar, Lucknow is based on the records of the Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow.
5. The School records relating to the Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow was proved/established by the Office Assistant of the said School namely Shri Girish Chandra Upadhyay, according to which the date of birth of the Juvenile/opposite party No.2 is 18.08.2004 and she studied in the said school from Class II to Class V.
6. Based upon the aforesaid as also the date of incident indicated in the F.I.R. i.e. 20.11.2021, the J.J.B. came to the conclusion that on the date of the incident, the opposite party No.2/Juvenile was aged about 17 years 03 months and 02 days.
7. Being aggrieved by the order dated 30.10.2023 of the J.J.B., the opposite party No.2/Juvenile filed an Appeal No.300 of 2023. This appeal has been rejected by the Appellate Court by the order dated 01.06.2024 which has been impeached, as indicated above. The relevant portion of the impugned order dated 01.06.2024 is extracted herein under :- "15. धारा-94 जे०जे०एक्ट में िजस ्ऺकार से पीिड़त या पीिड़ता की आयु िनधार्रण का ्ऺावधान िविहत िकया गया है, ठीक उसी ्ऺकार से िकसी ्िि्व को िकशोर अपचारी घोिषत िकये जाने हेतु िविध एवं ्ऺि्वया अपनाये जाने का िनयम है। जे० जे०एक्ट 2015, की धारा-94 के अनुसार िकसी पीिडत अथवा िकशोर की आयु िनधार्रण िकये जान हेतु सवर््ऺथम उसका मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ का देखा जाना होता है, और मेि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ को आधार मानकर आयु िनधार्रण िकया जाता है। यिद कोई िकशोर मैि्िकु लेशन स्तर तक िशि्षत 4 CRLRD No. 499 of 2025 नहीं है, तब ऐसी दशा में उसके अन्य स्कू ल ्ऺमाणप्ऴों में अिभिलिखत जन्मितिथ के आधार पर आयु िनधार्रण िकया जाता है, और यिद कोई िकशोर या िकशोरी िकसा भो स्तर तक िशि्षत नहीं है, तब ऐसी दशा में िकसी म्युिनिसपल बोडर्, िनगम नगर पंचायत या िकसी भी ्ऺकार की पंचायत रिजस्टर में दजर् जन्मितिथ को आधार मानकर आयु िनधार्िरत िकये जान का िनयम है। यिद ऐसा कोई जन्मितिथ का अिभलेख उपलब्ध नहीं है तब मेिडकल बोडर् ्षारा बतायी गयी अनुमािनत आयु के आधार पर िकशोर या िकशोरी की आयु िनधार्िरत िकये जाने का िनयम है।
16. वतर्मान मामले में साफ-साफ उिल्लिखत है िक, िकशोरी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी ने मेि्िकु लेशन परी्षा उतीणर् की हैं, और उसके मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में उसकी जन्मितिथ िदनांक-18.08.2004 अिभिलिखत है, िजसे संबंिधत िव्यालय के अिधकृ त कमर्चारी ने िव्यालय अिभलेखों के आधार पर मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ को ्ऺमािणत िकया है, तब मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ उपलब्ध रहत अपचािरणी का िकसी अन्य िव्यालय में पूवर् में िश्षा ्षहण िकया जाना, व वहां के अिभलेखों में कोई अन्य जन्मितिथ दजर् होना सुसगत नहीं रह गया है।
17. जहां तक अपीलान्ट के िव्षान अिधव्वा का यह तकर् है िक, अपीलान्ट की माता ्षारा बतायी गयी जन्मितिथ व सेंट टेरेसा कॉन्वेंट िव्यालय के अिभलेखों में दजर् जन्मितिथ में िभन्नता है, या दानों के बयानों में िवरोधाभास या िवसंगितयां है तो दस्तावेजी साष्य के रहते मौिखक बयानों का कोई महत्व नहीं होता है।
18. जे० जे०एक्ट 2015, के अिधिनयम के समय भारतीय संसद में सांसदों ने इस बात पर पयार्प्त िवचार-िवमशर् कर के ही धारा-94 जे०जे०एक्ट को आधिनयिमत िकया है, तािक आयु िनधार्रण में एक आने वाली िविभन्न िवसंगितयों का िनवारण िकया जा सकें । यिद धारा-94 जे० जे०एक्ट में ्वमवार आयु िनधार्रण का िनयम िनिमत करते हुए िविभन्न स्कू ली एवं पांचायती दस्तावेजों के महत्व को न बताया गया होता तो न जाने िकतने ्ऺकार के जन्मितिथ के दस्तावेज ्ऺस्तुत िकये जाते और न्यायालय को ्ऽिमत िकया जाता।
19. धारा-94 जे०जे०एक्ट ने आयु िनधार्रण संबंधी समस्त िवसंगितयों को दरिकनार कर िदया है और सवर्मान्य िनयम ्ऺितपािदत कर िदया है, जो धारा-94 के पिरशीलन से स्वयमेव स्प्ि हो जाता है। स्प्ि है िक, मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ को अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴों पर अिधभावी िकया है, और इसी ्ऺकार से मेि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ के अभाव में अन्य स्कू ली दस्तावेजों को अिधभावी िस्थित ्ऺदान करते हुए पांचायत ्षारा जारी ्ऺमाणप्ऴों को न्यून महत्व िदया गया है। अथार्त मैिटकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ के रहते अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴ का महत्व गौड़ है और इसी ्ऺकार अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴ के रहते पांचायत ्षारा जारी ्ऺमाणप्ऴ गौड हो जाए करते है।
20. अगले तकर् में िकशोरी अपचािरणी के िव्षान अिधव्वा ने कहा है िक िव्षान बोडर् ने धारा-94 जे०जे०एक्ट, में िविहत ्ऺावधानों को ध्यान में रखते हुए आयु िनधारण में न्याियक िववेक का सम्यक ्ऺयोग करते हुए ्ऺश्नगत आदेश पािरत करने में िकसी ्ऺकार की अवैधािनकता अिनयिमतता अथवा अशु्धता कािरत नहीं की गयी है, िजसकी वजह से अपील गुणहीन है, और हर हाल में िनरस्त िकये जाने योग्य है।
21. िव्षान बोडर् ने प्ऴावली पर उपलब्ध समस्त साष्य साम्षी व िवशेष रूप से ज०जे०एक्ट की धारा-94 में आयु िनधार्रण संबंधी िविहत ्ऺावधानों के ्ऺकाश में िकशोर अपचािरणी की मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में अिभिलिखत जन्मितिथ के आधार पर अपने संपूणर् न्याियक मिस्तष्क का ्ऺयोग करते हुए ्ऺश्नगत आदेश पािरत करने में िकसी ्ऺकार की तथ्यात्मक या िविधक अवैधािनकता कािरत नहीं की है। िव्षान बोडर् ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत -30.10.2023 तथ्यों एवं सुसंगत िविधयों पर पािरत एक न्यायसंगत आदेश है, िजसमें दखल की जरूरत पिरलि्षत नहीं होती है। तद्नुसार न्याय िवचार में फौजदारी अपील सं0-300/2023 गुणहीन होने के कारण िनरस्त एवं िव्षान बोडर् ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत - 30.10.2023 पु्ि िकये जाने योग्य है। आदेश फौजदारी अपील सं0-300/2023 िनरस्त की जाती है। िव्षान िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत 30.10.2023 पु्ि िकया जाता है। जे०जे०बोडर् की प्ऴावली अिवलंब जे०जे०बोडर् मय आदेश की ्ऺित भेजी जाए।"
8. It is to be noted that the claim of the revisionist is based upon the 5 CRLRD No. 499 of 2025 entries made in the Family Register, according to which the opposite party No.2/Juvenile was born on 18.08.2002, as appears from the record as also which has been argued by the learned counsel for the revisionist before this Court.
9. Upon due consideration of the aforesaid, this court finds no force in the instant revision. It is for the reason that the impugned order dated
30.10.2023 passed by the J.J.B. and the order dated 01.06.2024 passed by the Appellate Court are not in contravention to the Section 94 of the Act of 2015.
10. In view of the aforesaid, the criminal revision is dismissed. September 26, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench
1. Heard Shri Ramakar Shukla, learned counsel for the revisionist, Shri Badrul Hasan, learned A.G.A. for the State and perused the record.
2. This Criminal Revision under Section 102 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (in short "Act of 2015") has been filed impeaching the order dated 01.06.2024, passed by learned Children Court/Additional District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Court No.3, Lucknow (in short "Appellate Court") in Criminal Appeal No.300 of 2023 by which the appeal filed against the order dated
30.10.2023, passed by the Juvenile Justice Board, Lucknow (in short "J.J.B.") by which the opposite party No.2 was declared juvenile on the date of incident, has been rejected by the Appellate Court. The order dated 30.10.2023, passed by the J.J.B is extracted herein under :- 2 CRLRD No. 499 of 2025 "Order dated 30.10.2023 प्ऴावली पेश हुई। उ्ा िनधार्रण के िबन्दु पर अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी के िव्षान अिधव्वा को सुना तथा प्ऴायली पर उपलब्ध समस्त ्ऺप्ऴों का सम्यक अवलोकन िकया। अपचारी की ओर से जिरए अिधव्वा उ्ा िनधार्रण हेतु ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत िकये जाने के उपरान्त वादी मुकदमा नोिटस ्ऺेिषत की गयी। िजस पर वादी मुकदमा मय िव्षान अिधव्वा उपिस्थत आये तथा अपना प्ष रखा। अपचारी की संरि्षका / माता सुधा िसह ने बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक भ्िांशी राज िसह मेरी पु्ऴी है। मेरी पु्ऴी का जन्म 18.08.2004 को हुआ था। मेरी पु्ऴी वतर्मान समय में बी०काम कर रही है। मेरी पु्ऴी क्षा 01 से क्षा 05 तक कै िरयर कान्वेण्ट कालेज िवकासनगर लखनऊ में पढ़ी है। क्षा 06 से क्षा 10 तक सी०एम०एस० इण्टर कालेज महानगर, लखनऊ में पढ़ी है। बोडर् ्षारा ्ऺेिषत नोिटस पर िसटी माण्टेसरी स्कू ल महानगर लखनऊ से हेड क्लकर् ्शी संदीप अ्षवाल बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक पंखुडी उफर् भ्िांशी राज िसह मेरे िव्यालय से क्षा 06 से क्षा 10 तक पढ़ी है। मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ 18.08.2004 अंिकत है। िजसके संबंध में सा्षी ्षारा ्ऺवेश फामर्, एसआर रिजस्टर, टीसी, पूवर् िव्यालय का अंकप्ऴ एवं नाम में संशोधन कराने का शपथ प्ऴ बोडर् के सम्ष अवलोकनाथर् ्ऺस्तुत िकया है तथा िजसकी स्व्ऺमािणत दािखल िकया है। िजस पर कमशः ्ऺदशर् क 01 लगायत ्ऺदशर् क 05 डाला गया। इसके अितिरका सा्षी ्षारा स्कू ल की मान्यता, अथाटर् प्ऴ एवं आईडी की स्व्ऺमािणत ्ऺित दािखल िकया। इस सा्षी ने अपनी ्ऺित परी्षा में कथन िकया िक मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ पूवर् िव्यालय के अंकप्ऴ के आधार पर िलखी गयी थी। ्ऺवेश के समय छा्ऴा का नाम पंखुडी िलखाया था बाद में अिभभावक ्षारा शपथ प्ऴ देकर छा्ऴा का नाम पंखुडी की जगह भ्िांशी राज िसह करा िदया गया। बोडर् ्षारा ्ऺेिषत नोिटस पर कै िरयर कान्वेण्ट कालेज िवकासनगर लखनऊ से कायार्लय सहायक ्शी िगरीश चन््श उपाध्याय बोडर् के सम्ष उपिस्थत होकर सशपथ कथन िकया है िक पंखुडी उफर् भ्िांशी राज िसह मेरे िव्यालय से क्षा 02 से क्षा 05 तक पढी है। मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ 18.08.2004 अंिकत है। िजसके संबंध में सा्षी ्षारा ्ऺवेश फामर्, क्षा 02 से क्षा 05 का एसआर, पूवर् िव्यालय की टीसी बोडर् के सम्ष अवलोकनाथर् ्ऺस्तुत िकया है तथा िजसकी स्व्ऺमािणत दािखल िकया है। िजरा पर ्वमशः ्ऺदशर् क- 06 लगायत ्ऺदशर् क - 08 डाला गया। इसके अितिर्व सा्षी ्षारा स्कू ल की मान्यता, अथाटर् प्ऴ एवं आईडी की स्व्ऺमािणत ्ऺित दािखल िकया। इस सा्षी ने अपनी ्ऺित परी्षा में कथन िकया िक मेरे िव्यालय के अिभलेखों में छा्ऴा की जन्मितिथ पूवर् िव्यालय की टीसी के आधार पर िलखी गयी थी। उपरो्व सा्षी ्षारा ्ऺस्तुत अिभलेखों के आधार पर बोडर् की सवर्सम्मत राय में अपचारी को िकशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संर्षण) अिधिनयम 2015 की धारा 94 के खण्ड (2) के उपखण्ड (1) के अनुसार स्कू ल से जन्म ्ऺमाण प्ऴ अथवा सम्ब्ध परी्षा बोडर् से मैि्िक अथवा समक्ष ्ऺमाण प्ऴ, को वरीयता देते हुए अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी की जन्मितिथ 18.08.2004 िनधार्िरत की जाती है। जबिक ्ऺस्तुत मामले की ्ऺथम सूचना िरपोटर् के अनुसार घटना की 20.11.2021 अंिकत है। ऐसी िस्थित में अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी की उ्ा घटना की ितिथ पर 17 वषर् 03 माह 02 िदन होती है। अतः अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी घटना की ितिथ पर िकशोर अपचािरणी घोिषत िकये जाने योग्य है। आदेश अपचारी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी को घटना की ितिथ को िकशोर अपचािरणी घोिषत िकया जाता है। 3 CRLRD No. 499 of 2025 आदेश की एक-एक ्ऺित अधी्षक, िजला कारागार, लखनऊ / अधी्षक, राजकीय सम््ऺे्षण गृह (िकशोर), लखनऊ तथा एक ्ऺित सम्बिन्धत िववेचक को ्ऺेिषत की जायें।"
3. A perusal of the above order of the J.J.B. indicates that same is based upon the date of birth of the juvenile i.e. 18.08.2004 mentioned in the records of school namely City Montessory School, Mahanagar, Lucknow and the same was established/proved by the head clerk of the said school Shri Sandeep Agarwal, according to which the opposite party No.2/juvenile studied in the School from Class VI to Class X.
4. From the order impugned dated 30.10.2023 as also from the record available before this Court it is apparent that the opposite party No.2/juvenile, prior to taking admission in City Montessory School, Mahanagar, Lucknow studied at Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow from Class I to Class V and the date of birth mentioned in the records of City Montessory School, Mahanagar, Lucknow is based on the records of the Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow.
5. The School records relating to the Career Convent College, Vikas Nagar, Lucknow was proved/established by the Office Assistant of the said School namely Shri Girish Chandra Upadhyay, according to which the date of birth of the Juvenile/opposite party No.2 is 18.08.2004 and she studied in the said school from Class II to Class V.
6. Based upon the aforesaid as also the date of incident indicated in the F.I.R. i.e. 20.11.2021, the J.J.B. came to the conclusion that on the date of the incident, the opposite party No.2/Juvenile was aged about 17 years 03 months and 02 days.
7. Being aggrieved by the order dated 30.10.2023 of the J.J.B., the opposite party No.2/Juvenile filed an Appeal No.300 of 2023. This appeal has been rejected by the Appellate Court by the order dated 01.06.2024 which has been impeached, as indicated above. The relevant portion of the impugned order dated 01.06.2024 is extracted herein under :- "15. धारा-94 जे०जे०एक्ट में िजस ्ऺकार से पीिड़त या पीिड़ता की आयु िनधार्रण का ्ऺावधान िविहत िकया गया है, ठीक उसी ्ऺकार से िकसी ्िि्व को िकशोर अपचारी घोिषत िकये जाने हेतु िविध एवं ्ऺि्वया अपनाये जाने का िनयम है। जे० जे०एक्ट 2015, की धारा-94 के अनुसार िकसी पीिडत अथवा िकशोर की आयु िनधार्रण िकये जान हेतु सवर््ऺथम उसका मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ का देखा जाना होता है, और मेि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ को आधार मानकर आयु िनधार्रण िकया जाता है। यिद कोई िकशोर मैि्िकु लेशन स्तर तक िशि्षत 4 CRLRD No. 499 of 2025 नहीं है, तब ऐसी दशा में उसके अन्य स्कू ल ्ऺमाणप्ऴों में अिभिलिखत जन्मितिथ के आधार पर आयु िनधार्रण िकया जाता है, और यिद कोई िकशोर या िकशोरी िकसा भो स्तर तक िशि्षत नहीं है, तब ऐसी दशा में िकसी म्युिनिसपल बोडर्, िनगम नगर पंचायत या िकसी भी ्ऺकार की पंचायत रिजस्टर में दजर् जन्मितिथ को आधार मानकर आयु िनधार्िरत िकये जान का िनयम है। यिद ऐसा कोई जन्मितिथ का अिभलेख उपलब्ध नहीं है तब मेिडकल बोडर् ्षारा बतायी गयी अनुमािनत आयु के आधार पर िकशोर या िकशोरी की आयु िनधार्िरत िकये जाने का िनयम है।
16. वतर्मान मामले में साफ-साफ उिल्लिखत है िक, िकशोरी कु ० भ्िांशी राज िसह उफर् पंखुडी ने मेि्िकु लेशन परी्षा उतीणर् की हैं, और उसके मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में उसकी जन्मितिथ िदनांक-18.08.2004 अिभिलिखत है, िजसे संबंिधत िव्यालय के अिधकृ त कमर्चारी ने िव्यालय अिभलेखों के आधार पर मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में दजर् जन्मितिथ को ्ऺमािणत िकया है, तब मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ उपलब्ध रहत अपचािरणी का िकसी अन्य िव्यालय में पूवर् में िश्षा ्षहण िकया जाना, व वहां के अिभलेखों में कोई अन्य जन्मितिथ दजर् होना सुसगत नहीं रह गया है।
17. जहां तक अपीलान्ट के िव्षान अिधव्वा का यह तकर् है िक, अपीलान्ट की माता ्षारा बतायी गयी जन्मितिथ व सेंट टेरेसा कॉन्वेंट िव्यालय के अिभलेखों में दजर् जन्मितिथ में िभन्नता है, या दानों के बयानों में िवरोधाभास या िवसंगितयां है तो दस्तावेजी साष्य के रहते मौिखक बयानों का कोई महत्व नहीं होता है।
18. जे० जे०एक्ट 2015, के अिधिनयम के समय भारतीय संसद में सांसदों ने इस बात पर पयार्प्त िवचार-िवमशर् कर के ही धारा-94 जे०जे०एक्ट को आधिनयिमत िकया है, तािक आयु िनधार्रण में एक आने वाली िविभन्न िवसंगितयों का िनवारण िकया जा सकें । यिद धारा-94 जे० जे०एक्ट में ्वमवार आयु िनधार्रण का िनयम िनिमत करते हुए िविभन्न स्कू ली एवं पांचायती दस्तावेजों के महत्व को न बताया गया होता तो न जाने िकतने ्ऺकार के जन्मितिथ के दस्तावेज ्ऺस्तुत िकये जाते और न्यायालय को ्ऽिमत िकया जाता।
19. धारा-94 जे०जे०एक्ट ने आयु िनधार्रण संबंधी समस्त िवसंगितयों को दरिकनार कर िदया है और सवर्मान्य िनयम ्ऺितपािदत कर िदया है, जो धारा-94 के पिरशीलन से स्वयमेव स्प्ि हो जाता है। स्प्ि है िक, मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ को अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴों पर अिधभावी िकया है, और इसी ्ऺकार से मेि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ के अभाव में अन्य स्कू ली दस्तावेजों को अिधभावी िस्थित ्ऺदान करते हुए पांचायत ्षारा जारी ्ऺमाणप्ऴों को न्यून महत्व िदया गया है। अथार्त मैिटकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ के रहते अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴ का महत्व गौड़ है और इसी ्ऺकार अन्य स्कू ली ्ऺमाणप्ऴ के रहते पांचायत ्षारा जारी ्ऺमाणप्ऴ गौड हो जाए करते है।
20. अगले तकर् में िकशोरी अपचािरणी के िव्षान अिधव्वा ने कहा है िक िव्षान बोडर् ने धारा-94 जे०जे०एक्ट, में िविहत ्ऺावधानों को ध्यान में रखते हुए आयु िनधारण में न्याियक िववेक का सम्यक ्ऺयोग करते हुए ्ऺश्नगत आदेश पािरत करने में िकसी ्ऺकार की अवैधािनकता अिनयिमतता अथवा अशु्धता कािरत नहीं की गयी है, िजसकी वजह से अपील गुणहीन है, और हर हाल में िनरस्त िकये जाने योग्य है।
21. िव्षान बोडर् ने प्ऴावली पर उपलब्ध समस्त साष्य साम्षी व िवशेष रूप से ज०जे०एक्ट की धारा-94 में आयु िनधार्रण संबंधी िविहत ्ऺावधानों के ्ऺकाश में िकशोर अपचािरणी की मैि्िकु लेशन ्ऺमाणप्ऴ में अिभिलिखत जन्मितिथ के आधार पर अपने संपूणर् न्याियक मिस्तष्क का ्ऺयोग करते हुए ्ऺश्नगत आदेश पािरत करने में िकसी ्ऺकार की तथ्यात्मक या िविधक अवैधािनकता कािरत नहीं की है। िव्षान बोडर् ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत -30.10.2023 तथ्यों एवं सुसंगत िविधयों पर पािरत एक न्यायसंगत आदेश है, िजसमें दखल की जरूरत पिरलि्षत नहीं होती है। तद्नुसार न्याय िवचार में फौजदारी अपील सं0-300/2023 गुणहीन होने के कारण िनरस्त एवं िव्षान बोडर् ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत - 30.10.2023 पु्ि िकये जाने योग्य है। आदेश फौजदारी अपील सं0-300/2023 िनरस्त की जाती है। िव्षान िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िदनांिकत 30.10.2023 पु्ि िकया जाता है। जे०जे०बोडर् की प्ऴावली अिवलंब जे०जे०बोडर् मय आदेश की ्ऺित भेजी जाए।"
8. It is to be noted that the claim of the revisionist is based upon the 5 CRLRD No. 499 of 2025 entries made in the Family Register, according to which the opposite party No.2/Juvenile was born on 18.08.2002, as appears from the record as also which has been argued by the learned counsel for the revisionist before this Court.
9. Upon due consideration of the aforesaid, this court finds no force in the instant revision. It is for the reason that the impugned order dated
30.10.2023 passed by the J.J.B. and the order dated 01.06.2024 passed by the Appellate Court are not in contravention to the Section 94 of the Act of 2015.
10. In view of the aforesaid, the criminal revision is dismissed. September 26, 2025 ML/- (Saurabh Lavania,J.) MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench