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Case Details

Neutral Citation No. - 2024:AHC:130811 Judgement Reserved on 8.8.2024 Delivered on 13 .8.2024. Court No. - 74 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 9307 of 2024 Applicant :- Rajeev Kumar Shukla Opposite Party :- State Of U.P. And 2 Others Counsel for Applicant :- Anand Kumar Srivastava,Bhawesh Pratap Singh Counsel for Opposite Party :- G.A. Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

Legal Reasoning

1 Heard Sri Prabhakar Singh, Advocate holding brief of Sri Bhawesh Pratap Singh, learned counsel for the applicant and Sri Rakesh Kumar Mishra, leaned A.G.A. for State. 2. Applicant before this Court has filed an F.I.R. against two named/ other unknown accused persons. One of them being known Advocate and other being unknown Advocates. 3 It was a case of applicant that, he made an agreement to sale with one of named accused namely Chiraunji Lal. However, other named accused persons i.e. Advocates later on prepared a sale deed on which applicant has signed without going through it, which got registered and later on it was found to be adverse to him. It was alleged that said document was forged. 2 4. An investigation was conducted on said F.I.R., however, after recording statement of complainant, a final report was submitted on 26.5.2019. 5. Applicant/complainant, thereafter filed a protest petition making serous allegations that his statement was never recorded by the Investigating Officer. For reference para 3 of the protest petition is reproduced hereinafter: “3. यह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:4) उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान (cid:4)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)(cid:17)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानचना दौरान प्रार्थी(cid:24)/ एफ०आई०आर० (cid:4)र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयाना(cid:31) स विवेचक ने विवेचना दौराने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान (cid:4)भी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान नह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानीं मिले और न तो कभी कोई बयान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान#(cid:15)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान और न र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयानो कभी कोई बयान (cid:4)भी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान (cid:4)ो कभी कोई बयानई बयान लि(cid:15)या। पुलिस विवेचक द्वारा वादी का दिखाया गया बयान मनगढंत व झूठा पुलि(cid:15)स विवेचक ने विवेचना दौरान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)(cid:17)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानच(cid:4) द्वारा (cid:17)ादी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान (cid:4)ा कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानदखाया गया बयान #नगढंर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान (cid:17) झूठा ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानै। पुलिस विवेचक द्वारा वादी का दिखाया गया बयान मनगढंत व झूठा" पुलि(cid:15)स विवेचक ने विवेचना दौरान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)(cid:17)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानच(cid:4) ने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान 6. Learned Trial Court considered the protest petition and by an order dated 19.1.2024, treated the same as a complainant case and fixed a date for recording of statement under Sections 200 and 202 Cr.P.C.. Said order is impugned in present case at behest of complainant. 7. In order to verify serious allegations that during investigation, statement of complainant i.e. applicant was not recorded by concerned Investigating Officer or not, Court has summoned applicant/complainant and concerned Investigation Officer. They appeared also. However, both of them remained consistent on their respective statements. 8. Complainant/applicant has repeated that his statement was not recorded during investigation, whereas, concerned Investigating Officer denied allegations that his statement was recorded as well as he has replied to the questions raised during investigation and also handed over a copy of disputed sale deed. 3 9. At this stage, Court is not entering into the controversy as to whether statement of complainant/applicant was recorded during investigation or not. 10. At this stage Court is only considering as to whether it was a matter of further investigation or protest petition was rightly treated as a complaint case. 11. Learned counsel for the applicant submitted that during alleged occurrence only accused persons were present and there was no independent witness to occurrence, therefore, he will not able to produce any independent witness. It is a fit case for further investigation. Though, learned counsel for applicant has not denied that at the stage of Section 202 Cr.P.C., learned Magistrate has still scope for summoning of a police investigation report. 12. During investigation, statement of applicant/complainant was recorded (though it is disputed by complainant/applicant). 13. I have carefully perused said statement which is brought on record by present applicant/complainant wherein Investigating Officer has asked certain questions also including as to whether complainant/applicant has signed on sale deed to which he has replied that he has put his signatures without going through it. During arguments also, his signature has not been disputed, therefore, allegation that applicant/complainant was forced to put his signature is not justified on basis of his statement. 14. In above background, I have also considered impugned order which is reproduced hereinafter: " कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानदनां(cid:4) - 19-01-2024 पत्रा(cid:17)(cid:15)ी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान आदे पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानश हेतु नियत है। ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौराने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयानु कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौराननयर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानै। पुलिस विवेचक द्वारा वादी का दिखाया गया बयान मनगढंत व झूठा 4 (cid:17)ादी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान (cid:4)ी ओर से विरोध याचिका मु०अ०स० ओर स विवेचक ने विवेचना दौराने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)रो कभी कोई बयानध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान याचिच(cid:4)ा #ु०अ०स विवेचक ने विवेचना दौरान० 407/2019 467, 468, 471, 504 गया ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानै। पुलिस विवेचक द्वारा वादी का दिखाया गया बयान मनगढंत व झूठा भादं०स विवेचक ने विवेचना दौरानं० र्थीाना स विवेचक ने विवेचना दौरानो कभी कोई बयानरां(cid:17), ध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानारा 419, 420, प्रयागराज में प्रस्तुत किया #ें प्रस्तुत किया प्रस्र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयानुर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:4)या कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)पचिक्षयों से (cid:4)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान (cid:4)ो कभी कोई बयान कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:17)पक्षी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान/ परन्र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयानु र्थीानाध्यक्ष ने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान (cid:17)ादी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान द्वारा अपने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान प्रो कभी कोई बयानटे पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानस्ट प्रार्थी(cid:31)ना पत्र #ें प्रस्तुत किया अंचिर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान# रिरपो कभी कोई बयानट(cid:31) #ें प्रस्तुत किया अंकि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:4)र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान र्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयानथ्यों से स विवेचक ने विवेचना दौराने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान इन्(cid:4)ार (cid:4)रर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयाने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानुये पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान #ुख्य रूप स विवेचक ने विवेचना दौराने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान यह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान (cid:4)र्थीन कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:4)या गया ह कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानै कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान(cid:4) प्रार्थी(cid:24) (cid:4)े पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान स विवेचक ने विवेचना दौरानार्थी कि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानदनां(cid:4) 10.04.2019 अभिभयुक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान द्वारा घटना घकि उक्त अपराध के पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरानटर्ता से कभी नहीं मिले और न तो कभी कोई बयान (cid:4)रने पुलिस विवेचक ने विवेचना दौरान पर प्रार्थी(cid:24)/ एफ.आई.आर. 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From perusal of aforesaid order, it is evident that an opportunity is granted to the applicant to prove his case before learned Trial Court by his statement and to produce witnesses if any. Even learned Magistrate on basis of statement, if recorded under Section 200 Cr.P.C. may call for police investigation under Section 202 Cr.P.C. and may take cognizance of it in accordance with law. Otherwise also, there is no material on record as to whether said document (alleged sale deed) was challenged before civil court or not, though it was also an appropriate remedy available to the applicant. 16. In aforesaid circumstances, I do not find any illegality in the impugned order. 17. Application is accordingly, rejected. Order Date :- 13.8.2024 SB

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